उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कई महत्वपूर्ण जानकारी
जागता झारखंड ब्यूरो चीफ मीर उबैद उल्लाह लोहरदगा:भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार लोहरदगा जिला में विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2026 के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।उपायुक्त ने बताया कि एसआइआर कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न कराने एवं अनुश्रवण के लिए पेशरार, किस्को, कुडू, सदर प्रखण्ड व नगर परिषद क्षेत्र में जिला स्तर से पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। बीएलओ के सहयोग के लिए वॉलेंटियर्स की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। वहीं प्रत्येक प्रखण्ड व नगर क्षेत्र में एईआरओ हैं। जिला स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारीस-सह-इआरओ , उप निर्वाचन पदाधिकारी और पीडी आइटीडीए द्वारा भी अनुश्रवण किया जा रहा है।
गणना पत्र का वितरण, संग्रहण व डिजिटाइजेशन
उपायुक्त ने बताया कि जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसमें 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बीएलओ जिला के प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर गणना पत्र का वितरण करेंगे। मतदाता को गणना पत्र की दो प्रतियां दी जाएंगी जिसमें दोनों प्रपत्रों को उसे भरना होगा। एक प्रति में मतदाता हस्ताक्षर कर बीएलओ को वापस करेंगे। वहीं दूसरी प्रति में बीएलओ हस्ताक्षर कर मतदाता को पावती के रूप में वह प्रति वापस करेगे। बीएलओ द्वारा उस प्रति को बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज किया जाएगा। जिन मतदाताओं द्वारा गणना पत्र को भरने के पश्चात् हस्ताक्षर कर वापस किया जाएगा उन्हीं का नाम प्रारूप मतदाता सूची में रहेगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा। गणना प्रपत्र भरकर जमा करने व हस्ताक्षर कर वापस देने का कार्य संबंधित मतदाता के परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा भी किया जा सकता है। जो मतदाता जिला में नहीं हैं वे अपने बीएलओ से संपर्क कर या भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से भी गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं।
छूटे हुए मतदाताओं की भी होगी मैपिंग
जो मतदाता अभी तक अपनी मैपिंग नहीं करा सके हैं उनकी भी मैंपिंग 30 जून से 29 जुलाई 2026 के दौरान हो सकेगी। इसके लिए वे अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।
नये मतदाता भी जुड़ सकेंगे
जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो या हो चुकी हो वे बीएलओ से फार्म-6 प्राप्त कर एक घोषणा पत्र के साथ भरकर बीएलओ के पास जमा करेंगे। इस प्रकार 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में उनका नाम शामिल हो सकेगा।यदि आप पात्र भारतीय नागरिक हैं और आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं तो फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र के साथ जन्मतिथि के अनुसार स्वयं के साथ माता/पिता या स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों के दस्तावेज निम्न प्रकार से देना होगा-
• यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में हुआ है तो आपको सिर्फ स्वयं का दस्तावेज देना होगा।
• यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है तो आपको स्वयं के साथ माता अथवा पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा।
• यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो आपको स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा।
• यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है एवं आपके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं तो आपको, आपके जन्म वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास से जारी जन्म प्रमाण-पत्र देना होगा।
• यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है एवं आपके माता-पिता भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपको नागरिक प्रमाण-पत्र देना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
यदि किसी मतदाता का नाम पूर्व एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उसका विवरण उसके पुत्र-पुत्रियों के लिए भी अभिभावक के रूप में पर्याप्त माना जाएगा।यदि मतदाता एवं उसके माता-पिता का नाम पूर्व एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो उसे निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी:
1. केंद्र/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश।,2. 01 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज।,3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र।,4. पासपोर्ट।,5. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र।,6. स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।,7. वन अधिकार प्रमाण-पत्र।,8. ओबीसी, एससी, एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण-पत्र।,9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (लोहरदगा जिला के लिए लागू नहीं)।,10. राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर (लोहरदगा जिला के लिए लागू नहीं)।,11. सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण-पत्र (खतियान)।,12. आधार की प्रति प्रस्तुत करने की स्थिति में उपर्युक्त 11 दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति।
एसआइआर में आमजनों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन की ओर से आमजनों से अपील है कि 30 जून से प्रारंभ हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में जिला प्रशासन का सहयोग करें। जब बीएलओ आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग करें और गणना प्रपत्र को भरकर और हस्ताक्षर कर वापस करें ताकि आप और आपके परिवार के सदस्य का नाम अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में शामिल हो सके।


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