पत्रकारगण के साथ बच्चों की अधिकार आधारित रेपोर्टिंग पर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया



जागता झारखंड संवाददाता शिकारीपाड़ा (दुमका):

आज शनिवार को प्रवाह संस्था के द्वारा अंचलाधिकारी कपिलदेव ठाकुर की अध्यक्षता में  शिकारीपाड़ा प्रखंड के पत्रकारगण के साथ बच्चों की अधिकार आधारित रेपोर्टिंग पर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन प्रखंड सभागार में किया गया। 

कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन अंचलाधिकारी कपिलदेव ठाकुर, अंचल निरीक्षक प्रखर गुप्ता, वरीय पत्रकार सियाराम शरण सिंह, हरुन मियां और दिलदाल अंसारी ने संयुक्त रूप से किया।

अंचलाधिकारी कपिलदेव ठाकुर ने बताया कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व में बाल संरक्षण और उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने अनुच्छेद – 39(एफ) स्वस्थ विकास के अवसर और अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही बाल संरक्षण को बढ़ावा देने वाले मामलों की रेपोर्टिंग में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने अपील किया कि मीडिया को बाल संरक्षण के मामले में संवेदनशीलता के साथ कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट करना चाहिए।  

कार्यशाला में प्रवाह संस्था से प्रेम कुमार ने यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के अंतर्गत मीडिया से संबंधित धाराओं के बारें में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मीडिया प्रकाशन से संबंधित दिशानिर्देश तथा भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-72 में उल्लिखित यौन दुर्व्यवहार के सर्वाईवर के सम्मान और गोपनीयता की रक्षा के संबंध में मीडिया प्रकाशन से जुड़ी धाराओं की उन्होंने विस्तार से जानकारी दी।

मौके पर स्थानीय पत्रकार सियाराम शरण सिंह, दिलदार अंसारी, वरुण वर्मा, हरुन मियां, जुलकर अंसारी, अब्दुल अंसारी, ललित कुमार पाल, भानुप्रताप सिंह, जुम्मन अंसारी एवं प्रखण्ड के लोक सेवक और प्रवाह के कार्यकर्ता मौजूद थे।



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