खुले में मांस काटकर अथवा लटकाकर बिक्री करना पूर्णतः प्रतिबंधित है



जागता झारखंड दुमका ब्यूरो। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मीट एवं मुर्गा दुकान के संचालन हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि दुकान के संचालन हेतु खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) अथवा पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के मीट अथवा मुर्गा दुकान का संचालन किया जाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मांस की दुकानों के संचालन हेतु निर्धारित नियमों एवं मानकों का पालन सभी संबंधित दुकानदारों के लिए अनिवार्य है। निर्धारित दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं—


खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण से पूर्व संबंधित स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


खुले में मांस काटकर अथवा लटकाकर बिक्री करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।


मीट की दुकान सब्जी अथवा मछली की दुकान के समीप नहीं होगी।


मीट की दुकान धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर होगी। यदि दुकान धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है, तो दूरी न्यूनतम 100 मीटर होगी।


दुकान का दरवाजा स्वतः बंद होने वाला तथा काले शीशे से युक्त होना चाहिए।


मीट दुकान की ऊँचाई न्यूनतम 03 मीटर होगी। वातानुकूलित दुकान की स्थिति में न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मीटर होगी।


दुकान की दीवारों पर फर्श से 05 फीट की ऊँचाई तक पॉलिश्ड/साफ-सुथरी, धोने योग्य टाइल्स/मैटेरियल लगा होना चाहिए।


दुकान का फर्श पक्का एवं नॉन-स्लिप मैटेरियल का बना होना चाहिए, साथ ही स्लोप न्यूनतम 05 सेमी का होना चाहिए।


मांस काटने हेतु प्रयुक्त चाकू एवं अन्य धारदार औजार स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए।


दुकान के बाहर साइन बोर्ड स्पष्ट रूप से लगा होना चाहिए, जिसमें यह अंकित हो कि किस प्रकार का मांस बेचा जा रहा है।


दुकान में पर्याप्त प्रकाश एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।


यदि मांस का भंडारण 48 घंटे से अधिक समय के लिए किया जाता है, तो 04 से 08 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने हेतु डिस्प्ले कैबिनेट टाइप रेफ्रिजरेटर अथवा फ्रीजिंग कैबिनेट होना अनिवार्य है।


दुकान में एयर कर्टेन, फ्लाई ट्रैप आदि के माध्यम से मक्खीरोधी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।


मीट की दुकान क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा के साथ हवादार होनी चाहिए।


परिसर एवं उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की सफाई हेतु 82 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान वाले गर्म पानी की व्यवस्था अनिवार्य है।


दुकानदार द्वारा अपनाए गए कीट-नाशक उपायों तथा कर्मचारियों के वार्षिक चिकित्सीय स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेख के रूप में दुकान परिसर में सुरक्षित रखने होंगे।


मीट दुकान में पशु अपशिष्ट के समुचित निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए।


अपशिष्ट सामग्री के संग्रहण हेतु पैडल से चलने वाले ढक्कनयुक्त कूड़ेदान की व्यवस्था अनिवार्य है।


उपरोक्त के आलोक में सभी मीट एवं मुर्गा दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित नियमों एवं मानकों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्राप्त करने के पश्चात ही खाद्य कारोबार का संचालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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