जागता झारखंड दुमका ब्यूरो: दुमका के भी- मार्ट स्टोर में 'एरावत' चावल के पैकेटों पर पैकिंग और एक्सपायरी डेट न होना एफएसएसएआई नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि बिना तारीख के चावल की ताजगी जांचना असंभव हो जाता है। प्रशासन को तुरंत छापेमारी और कार्रवाई करनी चाहिए।एफएसएसएआई नियम एफएसएसएआई के लेबलिंग नियमों के अनुसार, हर प्री-पैक्ड फूड पर मैन्युफैक्चरिंग/पैकिंग डेट और एक्सपायरी/यूज बाय डेट अनिवार्य रूप से घोषित करनी होती है।चावल जैसे उत्पादों पर बैच नंबर, निर्माता का नाम और स्टोरेज निर्देश भी जरूरी हैं, अन्यथा यह 'क्रिटिकल' उल्लंघन माना जाता है। बिना इनके उत्पाद बेचना गलत लेबलिंग के अंतर्गत आता है।संभावित जोखिम पुराने चावल में फफूंद या कीड़े लगने का खतरा रहता है, जो पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है।उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता नहीं जांच पाते, जो स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है।दंड प्रावधान एफएसएसएआई के तहत गलत लेबलिंग पर 5 लाख तक जुर्माना या 6 माह की कैद हो सकती है। गंभीर मामलों में लाइसेंस रद्दीकरण और स्टॉक जब्ती का प्रावधान है।


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