जागता झारखंड ब्यूरो चीफ मीर उबैद उल्लाह लोहरदगा:विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को नगर भवन, लोहरदगा में सभी बीएलओ पर्यवेक्षकों एवं बीएलओ को दावा-आपत्ति, नोटिस एवं सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 5 अगस्त 2026 को 72-लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के सभी 393 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही एएसडीडीएफ (Absent, Shifted, Dead, Duplicate एवं Foreign) सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्र पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं।उपायुक्त ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे, जिन्होंने अपना हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास जमा कराया है। वहीं जो मतदाता अनुपस्थित पाए गए, अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है, जिनका नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों पर दर्ज है अथवा जो विदेश में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उनके नाम एएसडीडीएफ सूची में अंकित होंगे।उन्होंने सभी बीएलओ को पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने तथा बीएलओ पर्यवेक्षकों को अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि एसआईआर के आगामी चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा दावा-आपत्ति का चरण
उपायुक्त ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम अनमैप्ड सूची में है अथवा जिनके नाम में किसी प्रकार की विसंगति है,उन्हें ईआरओ द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा।बीएलओ उनके घर जाकर निर्धारित दस्तावेज प्राप्त करेंगे।
विभिन्न तिथियों पर विशेष अभियान
प्रशिक्षण में बताया गया कि 8 एवं 9 अगस्त तथा 22 एवं 23 अगस्त 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाकर नागरिकों को दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 15 अगस्त को ग्राम सभाओं में भी इस संबंध में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 25 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि नोटिस एवं सत्यापन की अवधि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तथा दावा-आपत्ति के निस्तारण की अवधि भी 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
नए मतदाता भी जुड़ सकेंगे
उपायुक्त ने कहा कि 5 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए मतदाताओं को जोड़ने के उद्देश्य से विशेष हैशटैग #NewVoters अभियान चलाया जाएगा।उन्होंने बताया कि जिन भारतीय नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरकर अपने बीएलओ के पास जमा कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसे पात्र नागरिक, जो पूर्व में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर सके थे, वे भी फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।इसके अतिरिक्त झारखंड के ऐसे नागरिक, जिनका नाम अन्य राज्यों में संचालित एसआईआर प्रक्रिया में सम्मिलित है और वे झारखंड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, वे फॉर्म-8 के साथ घोषणा-पत्र भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं।
7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
उपायुक्त ने बताया कि सभी निर्धारित प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के उपरांत 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जिला के सभी मतदान केंद्रों पर किया जाएगा।प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरीय पदाधिकारी निर्वाचन-सह-परियोजना निदेशक, आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक, सभी बीएलओ एवं निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।



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